अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली के बारे में
राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के उत्तरजीवी पति-पत्नी को मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में स्वयं को अथवा मृतक के परिवार के एक सदस्य के लिए नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। अधिकारी/कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है। जिनका निराकरण विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा शासन नियमानुसार तथा आवेदक की पात्रता के अनुसार किया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रकरणों के पारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने तथा सभी प्रकरणों की अद्तन स्थिति तथा केन्द्रीयकृत सतत् मानिटरिंग करने के लिए कार्मिक विभाग ने पोर्टल द्वारा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी ओनलाईन प्रणाली का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है।
उक्त प्रणाली के माध्यम से समस्त संबंधित कार्यालयों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्रों को प्राप्त किया जाएगा। आवेदन पत्र में कमी होने या नियमानुसार पात्रता न होने के कारण कार्यालय द्वारा प्रकरण के लंबित/निरस्त होने की स्थिति में उसका विस्तृत विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। जिससे कि प्रकरण लंबित/निरस्त होने के कारणों की जानकारी आवेदक एवं वरिष्ठ कार्यालय को मिल सकेंगी तथा प्रकरण के निराकरण में सुगमता आवेगी। समस्त कार्यालयों द्वारा नियमानुसार पात्रता रखने वाले सभी प्रकरणों के विरूद्व जारी किये गये समस्त अनुकंपा नियुक्ति आदेशों का विवरण तथा आदेश की स्केण्ड प्रति भी पोर्टल पर अपलोड की जावेगी जिससे कि सभी स्तरों पर प्रकरण की अद्तन स्थिति प्राप्त हो सकेंगी।
अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रकरणों की सूची, निरस्त/लंबित होने का कारण, वर्तमान स्थिति, नियुक्ति आदेश पोर्टल पर आवेदक एवं जन सामान्य के लिए सहज रूप से उपलब्ध रहेगें। प्रणाली के सफल क्रियान्वयन से प्रकरणों का तय समय सीमा में त्वरित निराकरण किया जाकर दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को लाभ सुनिश्चित हो सकेगा । अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में समय-समय जारी कार्मिक विभाग के नियम-निर्देश भी पोर्टल पर उपलब्ध है।